गणपति ब्रांड तेल कंपनी पर 50 हजार का जुर्माना

अल्मोड़ा। न्याय निर्णायक अधिकारी ने घटिया खाद्य तेल बेचने वाले दुकानदार को दस हजार और निर्माता कंपनी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। तीस दिन के अंदर जुर्माना अदा नहीं करने पर राजस्व विभाग वसूली करेगा।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा ने धौलादेवी ब्लाक के खेती कस्बे में दो सितंबर 2012 में जीवन लाल साह की दुकान से गणपति ब्रांड का खाद्य तेल का सैंपल लिया था। इस पैक में मानक के मुताबिक निर्माण तिथि और बैच नंबर अंकित नहीं था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल को जांच के लिए रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला भेजा था। जांच में खाद्य तेल का सैंपल फेल हो गया।
यह मामला न्याय निर्णायक अधिकारी (अपर जिलाधिकारी) प्रशांत कुमार आर्या के न्यायालय में चला। विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश टम्टा ने पैरवी की। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट और विभाग द्वारा उपलब्ध कराए साक्ष्यों के आधार पर मिस ब्रांडेड (घटिया) खाद्य तेल निर्माण और बिक्री के लिए निर्माता कंपनी श्री दुर्गा ऑयल मिल एफसीआई रोड किच्छा ऊधमसिंह नगर और दुकानदार जीवन लाल साह को दोषी पाया। न्यायालय ने दुकानदार पर दस हजार और निर्माता कंपनी पर पचास हजार का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने दोनों दोषियों को तीस दिन के भीतर जुर्माना अदा करने के आदेश दिया है। निर्धारित अवधि में जुर्माना अदा नहीं करने पर राजस्व विभाग के माध्यम से वसूली की जाएगी।

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