
मंडी। मक्खी मिली ओरेंज स्कवैश उपभोक्ता को बेचने पर निर्माता, वितरक और विक्रेता को उपभोक्ता फोरम ने 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। इसके अलावा उपभोक्ता को हुई मानसिक यंत्रणा के बदले 4000 रुपये और शिकायत व्यय के रूप में 2000 रुपये अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जेएन यादव और सदस्य रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने मंडी के थनेहड़ा बाजार निवासी संजीव कुमार पुत्र लेद राम ठाकुर की शिकायत को उचित मानते हुए ऊना जिले की स्कवैश निर्माता कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि अदा करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता राजेश जोशी के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से 29 जून 2011 को 90 रुपये कीमत अदा करके ओरेंज स्कवैश खरीदी थी। उपभोक्ता ने घर में आकर स्कवैश को देखा तो इसमें एक मक्खी दिखाई दी। उपभोक्ता ने विक्रेता से संपर्क किया और उनसे स्कवैश बदलने को कहा तो जवाब मिला कि स्कवैश निर्माता कंपनी ने बनाई है और आप उनसे संपर्क करें। इस पर उपभोक्ता ने विक्रेता के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंनेे फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम की कार्रवाई के दौरान निर्माता और वितरक के भाग न लेने के कारण उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि ओरेंज स्कवैश मृत कीट मिलने से दूषित है और यह मानवीय उपयोग के योग्य नहीं।
