
शिमला। पूर्व डीजीपी डीएस मन्हास पर स्वीकृत नक्शे से बाहर निर्माण करने के मामले की बुधवार को सहायक आयुक्त नरेश ठाकुर की कोर्ट में सुनवाई हुई। सहायक आयुक्त की कोर्ट ने पूर्व डीजीपी की ओर से पेश हुए वकीलों को दस जनवरी तक इस मामले पर जवाब दायर करने के आदेश दिए। सहायक आयुक्त की कोर्ट ने पूर्व डीजीपी को नवबहार में सरकारी भूमि पर निर्माण करने का दोषी पाते हुए नोटिस जारी किया है। पूर्व डीजीपी पर अपने नवबहार स्थित मकान के पास सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। निगम के मुताबिक पूर्व डीजीपी ने 959 वर्ग मीटर की बाउंड्री वॉल नगर निगम की भूमि पर बनाई है। पब्लिक प्रीमिसिस एक्ट 1971 एक्ट के तहत पूर्व डीजीपी को सहायक आयुक्त की कोर्ट ने नोटिस भेजा है। 10 जनवरी को होने वाली सुनवाई में पूर्व डीजीपी को अवैध कब्जा करने के बाबत जवाब दायर करना होगा।
