एमडीडीए के ईई पर पांच हजार जुर्माना

देहरादून। उत्तराखंड सूचना आयोग के आयुक्त विनोद नौटियाल ने एमडीडीए के अधिशासी अभियंता एनएस रावत पर पांच हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना किया है। नेहरू कालोनी के भूपेंद्र कुमार को समय पर सूचना मुहैया न कराने की स्थिति में आयोग की ओर से उक्त जुर्माना किया गया है।
भूपेंद्र कुमार ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एमडीडीए से संबंधित 14 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। इसमें अवैध निर्माण से लेकर पार्कों के रखरखाव पर होने वाले खर्चों का विवरण मांगा गया था। आरोप है कि इसको लेकर सूचना देने में शुरू से ही टालमटोल किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी और सचिव एमडीडीए द्वारा भी सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश के बावजूद समय से सूचना मुहैया नहीं कराई गई। इसके बाद आयोग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ऐसे में आयोग ने पूरे प्रकरण की सुनवाई करते हुए रावत पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। रावत के सितंबर 2013 माह के वेतन से यह राशि काटने के लिए सचिव एमडीडीए को कहा गया है। इस रकम को सामान्य प्रशासन विभाग के राजस्व खाते में जमा कराने का निर्देश दिया गया है। वसूली प्रमाण पत्र की प्रति आयोग को प्रेषित करने के लिए भी आदेश किया गया है।

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