एनसीआर में स्टोन क्रशर बंद, हरियाणा-पंजाब को पराली पर सीपीसीबी की हिदायत

एनसीआर में स्टोन क्रशर बंद, हरियाणा-पंजाब को पराली पर सीपीसीबी की हिदायत

नई दिल्ली
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने त्योहारी सीजन में प्रदूषण बढ़ने की आशंका के मद्देनजर 17 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में सभी स्टोन क्रशर व हॉट मिक्स प्लांट को बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही पंजाब व हरियाणा सरकार को पराली जलाने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है।

सीपीसीबी ने बुधवार को अपने आदेश में कहा, सड़कों की मशीनों से सफाई और  पानी का छिड़काव लगातार होना चाहिए, खासतौर पर उन सड़कों पर जहां धूल ज्यादा होती है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्माण स्थलों पर धूल को रोकने के लिए दिशानिर्देशों व एसओपी का सख्ती से पालन किया जाए। इनका उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाई जा सकती है।
एनसीआर व आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मंगलवार को सीपीसीबी को ग्रैप उपायों की निगरानी करने को कहा था, जब तक नया पैनल का गठन नहीं हो जाता। आयोग ने एनसीआर में वायु गुणवत्ता खराब होने के मद्देनजर ग्रैप उपाय लागू करने का फैसला किया था, जिसे केंद्र सरकार पहले ही अधिसूचित कर चुकी है।
ग्रैप उपायों के तहत मेट्रो सेवा व बसों की संख्या बढ़ाना, पार्किंग फीस में वृद्धि और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगाना शामिल है। वहीं स्थिति गंभीर होने पर ईंट भट्ठे, स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट को बंद करना, सड़कों पर पानी का छिड़काव, सड़कों की मशीनों से सफाई आदि शामिल है।

 

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