एजेंसी के डीलर पर ठोका जुर्माना

धर्मशाला। उपभोक्ता मंच धर्मशाला के अध्यक्ष राकेश कैंथला की अदालत ने स्कूटर बेचने के मामले में एजेंसी के डीलर को 8 हजार रुपये जुर्माना और 9 प्रतिशत ब्याज अदा करने का फैसला सुनाया है। स्कूटर एजेंसी के कार्य को यहां कार्यरत वर्करों के लिए भेजा गया था, लेकिन डीलर ने चालाकी कर स्कूटर को एक ग्राहक को बेच दिया। इसकी एवज में उसने ग्राहक से 69200 रुपये लिए। 1300 रुपये अलग से बीमा चार्ज लिया। जब उपभोक्ता स्कूटर का पंजीकरण करवाने गया तो उसका पंजीकरण नहीं हुआ, क्योंकि इस स्कूटर को बेचा नहीं जा सकता है। ग्राहक को ठगी का एहसास होने पर उसने इसकी शिकायत उपभोक्ता मंच धर्मशाला में की। अधिवक्ता विनय सोनी ने बताया कि उपभोक्ता मंच में नीतिका अरोड़ा निवासी कांगड़ा ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसने एक स्कूटर एजेंसी से खरीदा है। इसका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। साथ ही इसका पंजीकरण दूसरी जगह का बताया जा रहा है।
इतना ही नहीं यह स्कूटर एजेंसी के नाम पर पंजीकृत है। छानबीन करने के बाद पता चला कि एजेंट ने एजेंसी के कार्य के लिए लाए गए स्कूटर को ही बेच दिया है। तमाम सबूतों के आधार पर मंच ने फैसला सुनाते हुए एजेंसी डीलर को ग्राहक को 92441 रुपये अदा करने का फैसला सुनाया है। इसमें मंच ने डीलर को 8 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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