
अहमदाबाद: इशरत जहां केस के आरोपी आईपीएस अफसर पीपी पांडे को कोर्ट ने झटका दिया। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। गौरतलब है कि विशेष सीबीआइ कोर्ट ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले में आरोपी गुजरात के अतिरिक्त महानिदेशक पीपी पांडे की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षा रख लिया था जिस पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
सीबीआइ कोर्ट में आइपीएस पांडे के वकील निरुपम नानावटी ने कहा कि इशरत मामले में जांच एजेंसी आरोप पत्र पेश कर चुकी है, इसलिए अन्य अधिकारियों की तरह उन्हें भी जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिए। जबकि सीबीआइ के वकील एजाज खान की दलील थी कि पांडे जिम्मेदार अधिकारी होते हुए भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जांच एजेंसी उनसे पूछताछ करना चाहती है।
