इंश्योरेंस कंपनी को देने होंगे 7.15 लाख रुपये

अल्मोड़ा। न्यायालय जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. को रिटेनिंग और बाउंड्रीवाल के बीमे की 7.15 लाख रुपये की धनराशि छह फीसदी साधारण ब्याज के साथ ब्रस्व आटो फेब्रिकेशन इंडस्ट्रियल स्टेट पातालदेवी के राकेश कुमार जोेशी को देने के आदेश दिए हैं।
ब्रस्व आटो फेब्रिकेशन इंडस्ट्रीयलस्टेट पातालदेवी के राकेश कुमार जोेशी ने 2.50 लाख से टिनशेड और 12.50 लाख से रिटेनिंग और बाउंड्रीवाल का निर्माण किया। इसका बीमा इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के अल्मोड़ा में विक्रय प्रतिनिधि (प्रबंधक) से आठ सितंबर 2010 को कराया। 11 दिन बाद 19 सितंबर 2010 को रिटेनिंग और बाउंड्री वाल पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो गई। इसकी सूचना राकेश जोशी ने कंपनी की हल्द्वानी शाखा और विक्रय प्रतिनिधि को एक दिन बाद 20 सितंबर को दी। कंपनी ने इसका सर्वे भी कराया। इसके बाद राजेश जोशी ने 14 अक्तूबर 2010 को सर्वेयर को दावा प्रपत्र, आंगणन रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किए। शिकायकर्ता राकेश कुमार जोशी का कहना था कि सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद भी कंपनी ने बीमा क्लेम नहीं दिया।
शिकायतकर्ता के मुताबिक उसने 10.93 लाख रुपये लागत से पुन: दीवार का निर्माण किया और दीवार निर्माण में आई लागत को मय ब्याज, मानसिक क्षतिपूर्ति दिलवाने के लिए जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। न्यायालय ने पाया कि सर्वेयर द्वारा 715157 रुपये के क्षति का आंकलन किया था। लेकिन बीमा कंपनी ने शिकायकर्ता को धनराशि का भुगतान नहीं कर सेवा में कमी की गई है।
न्यायालय जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य लता बोरा, पीके चौधरी ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायत प्रस्तुति की तिथि 29 अक्तूबर 2011 से शिकायतकर्ता को 715157 रुपये मय छह फीसदी साधारण ब्याज की दर से एक माह के भीतर अदा करे।

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