आसाराम बापू और उनके चेले फंसे मुसीबत में, चलेगा मुकदमा

आसाराम बापू और उनके चेले फंसे मुसीबत में, चलेगा मुकदमा

भदोही: उत्तर प्रदेश के भदोही में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार को संत आसाराम बापू और उनके चेलों को गोपीगंज पुलिस की ओर से क्लीनचिट दिए जाने वाली रिपोर्ट को निरस्त करने का आदेश दिया है। अब बापू और उनके शिष्यों पर मुकदमा चलाया जाएगा। उनके खिलाफ पिछले वर्ष 26 अप्रैल को मारपीट का मामला दर्ज किया गया था।

इस प्रकरण में वादी रोहित कुमार गुप्ता ने पुलिस की ओर से संत आसाराम बापू और उनके चेलों को क्लीनचिट दिए जाने वाली रिपोर्ट के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राम स्वरूप सरोज की अदालत में प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र दाखिल किया था।

उसके मुताबिक 26 अप्रैल, 2012 को वह गोपीगंज स्थित एक कंपनी में आसाराम बापू के आगमन पर एक न्यूज चैनल के लिए समाचार संकलन करने गया था। वहां बापू की नियमविरुद्ध लालबत्ती लगी कार का फोटो लेने पर बापू और उनके शिष्यों ने उसके साथ मारपीट की और उसका कैमरा तोड़ दिया। इस पर रोहित गुप्ता ने उनके खिलाफ मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने अपनी विवेचना में मामले को झूठा करार देते हुए आरोपियों को क्लीनचिट देते हुए फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी थी। रोहित गुप्ता ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को चुनौती दी।

अदालत ने सुनवाई करते हुए पुलिस की रिपोर्ट को निरस्त कर दिया। साथ ही परिवाद के रूप में केस दर्ज करने के आदेश दिए। सुनवाई की तिथि 23 जुलाई मुकर्रर की गई है।

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