आरूषि हत्याकांड: कोर्ट ने तलवार दंपति की याचिका खारिज की

आरूषि हत्याकांड: कोर्ट ने तलवार दंपति की याचिका खारिज की

गाजियाबाद: आरूषि-हेमराज हत्याकांड की सुनवाई कर रही सीबीआई अदालत ने आज आरोपी राजेश और नूपुर तलवार की पत्रकार नलिनी सिंह और सीबीआई के डीएसपी अनुज आर्य को अदालत के गवाहों के तौर पर बुलाने की याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि यह मामले में देरी करने की रणनीति है।

विशेष अदालत ने बचाव पक्ष से कल से अंतिम दलीलें शुरू करने के लिए कहा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्याम लाल की अदालत ने कहा कि इस मामले में नलिनी सिंह और अनुज आर्य को अदालत के गवाहों के तौर पर बुलाने का कोई सवाल नहीं है। इस याचिका का उददेश्य बचाव पक्ष की ओर से अंतिम दलीलें शुरू करने में देरी करना है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

उन्होंने कहा कि तलवार दंपति के वकील तनवीर अहमद मीर ने 15 अक्तूबर को इस अदालत से मौखिक रूप से कहा था कि बचाव पक्ष 21 अक्तूबर से दलीलें शुरू करेंगे लेकिन अब उन्हेांने नई याचिका दी है जो दर्शाती है कि यह अंतिम दलीलें शुरू करने में देरी के इरादे से दायर की गई है। सीबीआई अदालत ने उच्चतम न्यायालय की हाल की टिप्पणी का संदर्भ दिया कि तलवार दंपति ने देरी करने की रणनीति अपना रखी है

Related posts