
हल्द्वानी। फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत प्राथमिक परिवारों के चयन के लिए आय प्रमाण पत्र अनिवार्य हो गया है। प्राथमिक परिवार की श्रेणी में नहीं आने वालों की आय 15 हजार रुपये मासिक से अधिक मान ली जाएगी। ऐसे उपभोक्ताओं को फूड सिक्योरिटी एक्ट का लाभ नहीं मिलेगा। प्राथमिक परिवारों के लिए आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता होने से तहसीलों में आय प्रमाण पत्र बनाने वालों की भीड़ जुट रही है।
आमतौर पर आय प्रमाण पत्र की जरूरत बैंकों से सब्सिडी के लोन एवं सरकारी की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पड़ती है। फूड सिक्योरिटी एक्ट में 15 हजार रुपये से कम मासिक आमदनी वाले उपभोक्ताओं को खाद्यान्न दिया जाएगा। निवर्तमान व्यवस्था में सब्सिडी के खाद्यान्न के लिए आमदनी का कोई मानक नहीं है, लिहाजा बीपीएल और अंत्योदय को छोड़कर बाकी सभी उपभोक्ता एपीएल श्रेणी में शामिल हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट में 15 हजार रुपये मासिक से कम आमदनी वाले परिवार सब्सिडी के खाद्यान्न लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। तहसीलों में आवेदन करने वालों की जबर्दस्त भीड़ लगी है। सैकड़ों लोग रोजाना तहसील पहुंच रहे हैं। आवेदनों का लोड बढ़ने से प्रमाण पत्र निर्धारित 15 दिनों में नहीं मिल पा रहा है।
नैनीताल जिले में प्राथमिक परिवारों का चयन शुरू हो गया है। प्राथमिक परिवार की श्रेणी में दर्ज होने वाले परिवारों के लिए आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। नायब तहसीलदार या उससे बड़े अधिकारी से देय आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ग्राम प्रधान या अन्य प्रतिनिधियों से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
– राहुल शर्मा, डीएसओ, नैनीताल
आय प्रमाण पत्र बनवाने वालों की तहसील में भीड़ उमड़ने लगी है। रोजाना 300 से अधिक आवेदन हो रहे हैं। प्रमाण पत्रों की जांच एवं उनमें संबंधित अमीन एवं पटवारी की रिपोर्ट लगाने के 15 दिन बाद जारी किया जा रहा है। आवेदनों का लोड ज्यादा बढ़ा तो भविष्य में अतिरिक्त काउंटर खोले जा सकते हैं। – मोहन सिंह बिष्ट, तहसीलदार, हल्द्वानी
आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज
– राशन कार्ड की छाया प्रति, जिसमें परिवार की मासिक आमदनी दर्ज हो
– राशन कार्ड नहीं होने पर नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए फार्म 16 की प्रति
– दस रुपये के स्टांप पेपर पर नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र
– आवश्यक प्रपत्र पूरे होने के बाद फाइल को जनाधार केंद्र में जमा कराएं
– आय प्रमाणपत्र के लिए बीस रुपये शुल्क निर्धारित है
– फाइल जमा कराते वक्त रसीद जरूर लें, 15 दिन बाद आय प्रमाण पत्र जारी होगा
– फार्म जमा कराने के बाद उसकी स्थिति वेबसाइट (यूके.जीओवी.इन) पर भी देख सकते हैं
– आय प्रमाण पत्र सिर्फ छह माह के लिए मान्य है
