

कंपनी पर बैंकों का 2175 करोड़ बकाया है। आयकर विभाग ने यह कार्रवाई 6 जनवरी 2020 को ही की थी। विभाग ने ऑर्डर में लिखा है कि एसआरएस में सर्च के दौरान कई बेनामी संपत्तियों, जेवरात व नकदी का पता चला था। ऐसे में उनकी विभिन्न संपत्तियों को जांच के लिए अटैच कर लिया है।
आयकर विभाग ने इन संपत्तियों से किसी भी तरह की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए संबंधित जिलों के जिला अधिकारियों व राजस्व अधिकारियों को पत्र लिखकर इन आदेशों की अनुपालना व कार्रवाई के लिए पत्र लिखे हैं। उधर, शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने कहा कि अभी तक इस संबंध में कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
ईडी भी कर चुकी है संपत्ति अटैच
आयकर विभाग के साथ ही पिछले माह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी एसआरएस ग्रुप की करीब 25 सौ करोड़ से अधिक की संपत्ति सील की थी। इसमें ईडी ने एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन, निदेशकों व उनके रिश्तेदारों की चल और अचल संपत्ति जैसे जमीन, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट, आवास, स्कूल, बैंक खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट आदि को अटैच कर लिया था। ईडी ने ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत धोखाधड़ी के मामले में की थी।
