अवैध निर्माण को जिम्मेवार अफसरों की सूची तलब

शिमला। हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला के आयुक्त को आदेश दिए हैं कि वह शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताए कि पिछले 25 वर्षों में किन किन लोगों ने निगम की परिधि में अवैध निर्माण कर रखा है। न्यायाधीश राजीव शर्मा ने कहा कि इस अवैध निर्माण के लिए जो भी अधिकारी व कर्मचारी जिम्मेदार है उसकी सूचि भी अदालत के समक्ष पेश की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाए। अदालत ने इन अधिकारियों के खिलाफ निजी तौर पर जिम्मेदारी तय करने हेतु विभागीय कार्यवाही अमल में लाने के आदेश पारित किये है। मामले की आगामी सुनवाई 12 जुलाई को निर्धारित की गई है।

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