
चंबा। अब वन विभाग वन काटुआ व खनन माफि या पर 10 लाख रुपये तक जुर्माना कर सकता है। सरकार ने विभाग को यह शक्ति प्रदान की है। पहले वन विभाग के अधिकारी जंगलों में अवैध कटान व अवैध खनन करने वालों पर लगभग दो लाख रुपये तक का चालान कर सकते थे। इससे ज्यादा चालान पुलिस या अन्य विभाग की ओर से किए जाते थे, लेकिन अब वन विभाग के अधिकारी दस लाख रुपये तक आन स्पॉट चालान कर सकते हैं। इससे विभाग के अधिकारियों को खनन माफिया या वन काटुओं पर कार्रवाई के लिए पुलिस को नहीं बुलाना पड़ेगा। विभाग के अधिकारी आन स्पॉट चालान कर सकेंगे। इससे अवैध कटान व खनन करने वालों का शिकंजा कसा जा सकेगा। वन विभाग के मुख्य अरण्यपाल एआरएम रेड्डी ने बताया कि विभाग को दस लाख रुपये तक के चालान करने की शक्ति प्रदान कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अवैध कटान या खनन करते हुए पकड़ा जाता है तो विभाग के अधिकारियों की ओर से तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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नौ माह में वसूले चार लाख रुपये
वन विभाग के मुख्य अरण्यपाल एआएम रेड्डी ने बताया कि पिछले लगभग नौ माह में विभाग ने अवैध खनन के 114 केस पकड़े व चार लाख 64 हजार 881 रुपये जुर्माना किया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर माह में ही 24 केस पकड़े गए और एक लाख 53 हजार रुपये जुर्माना किया गया। उन्होंने कहा कि रावी का सियुंल नदी पर अवैध खनन की काफी शिकायतें मिलती रहीं। इसक ो देखते हुए विभाग के अधिकारियों ने समय-समय पर निरीक्षण कर खनन माफिया के चालान काट जुर्माना वसूला
