अफीम रखने के दोषी को कैद

मंडी। अफीम सहित पकडे़ जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक दोषी को चार साल के कठोर कारावास और 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जिला एवं सत्र न्यायधीश एससी कैंथला की विशेष अदालत ने सदर तहसील के मंदिर टांडा निवासी इंद्र सिंह पुत्र कांशी राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 18 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे उक्त सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 नवंबर 2008 को बल्ह थाना पुलिस का दल इंस्पेक्टर शकुंतला की अगुवाई में ढाबण गांव के पास मौजूद था। इसी दौरान मंदिर टांडा की ओर से आ रहे एक व्यक्ति ने पुलिस दल को देखकर सड़क से नीचे की ओर भागने की कोशिश की। पुलिस दल ने संदेह के आधार पर आरोपी को काबू करके उसकी तलाशी ली तो उससे 450 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी जेके लखनपाल ने 9 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवा कर मामले को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी से बरामद अफीम की मात्रा व्यावसायिक से कम और लघु मात्रा से अधिक है। जिसके चलते अदालत ने बरामद अफीम की मात्रा को देखते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।

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