मारपीट के मामले में दो साल की कैद

इंदौरा (कांगड़ा)। स्थानीय अदालत ने मारपीट के एक मामले में आरोपी लेखराज को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक न्यायवादी विजय रिहालिया ने बताया कि सुजीत कुमार निवासी बडूखर ने 17 जून 2010 को इंदौरा पुलिस थाने में आरोपी लेखराज के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया था।
शिकायतकर्ता के अनुसार जब वह अपने खेतों में पेड़ काट रहा था, तो आरोपी लेखराज पुत्र फकीर चंद निवासी गांव देहरी बिना वजह उसके साथ गाली-गलौज और दुर्व्यवहार करने लगा। इसी बीच आरोपी ने सुजीत कुमार की बाजू पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इसके चलते इंदौरा पुलिस ने आरोपी लेखराज के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 व 325 के तहत मामला दर्ज किया था। मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी पंकज गुप्ता की अदालत ने लेखराज को आरोपी करार देते हुए आईपीसी की धारा 323 के तहत 500 रुपए जुर्माना और 6 माह की कैद तथा आईपीसी की धारा 325 के तहत दो साल की कैद व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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