भरपेट खाना 35 और परांठा 10 रुपये में

धर्मशाला। जिला दंडाधिकारी सी पालरासु ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश 1977 के अंतर्गत पूर्व में जारी सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए जिले में खाद्य वस्तुओं की नई दरें लागू की हैं। इसके अंतर्गत अब मुर्गा ब्राइलर ड्रेस्ड 160 रुपये तथा मुर्गा जीवित 100 रुपये में प्रति किलोग्राम मिलेगा। अधिसूचना के अनुसार होटल-ढाबों पर खाने की पूरी खुराक 35 रुपये तथा परांठा भरा हुआ आचार सहित की दर 10 रुपये निर्धारित की गई है। दो पूरी चने सहित प्लेट 20 रुपये, कच्चा दूध 28, दही 35 और पनीर 180 रुपये प्रति किलोग्राम में मिलेगा। बकरे और मेंढे का मीट 240 रुपये, सूअर का 130 रुपये, तली हुई मछली 160 रुपये प्रति किलोग्राम में मिलेगी। इसके अलावा चिकन कड़ी प्लेट 45 रुपये, मीट प्लेट 55 रुपये, तंदूरी रोटी 4 रुपये, तवा चपाती 3 रुपये, दाल फ्राई 20 रुपये, मटर पनीर व पालक पनीर 35 रुपये, स्पैशल सब्जी आलू मटर, सफेद चने, राजमाह, आलू गोभी पालक, बैंगन भर्था, भिंडी 25 रुपये प्रति प्लेट निर्धारित की गई है।
ये दरें पर्यटन विभाग व पंजीकृत होटलों एवं रेस्तरां पर लागू नहीं होंगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिले के सभी होटल, ढाबों एवं दुकानों पर निर्धारित खाद्य वस्तुओं की नवीनतम दरों को एक सप्ताह के भीतर प्रदर्शित करवाना सुनिश्चित करें ताकि उपभोक्ता रेटलिस्ट में अंकित मूल्य अनुसार ही बिल की अदायगी कर सकें।
सी पालरासु ने अधिकारियों को समय-समय पर दुकानों के निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिक वसूली पर कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों को दुकान के काउंटर पर सामने रेटलिस्ट प्रदर्शित करवाना अनिवार्य किया गया है। नई दरों की अनुपालना न करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हर दुकानदार ग्राहक को कैश मेमो देना अनिवार्य होगा।

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