तो कट जाएगा बिजली-पानी का कनेक्शन

काईस (कुल्लू)। ब्यास नदी में बढ़ते प्रदूषण पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय सख्त हो गया है। हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद प्रशासन और नगर परिषद हरकत में आ गए हैं। ब्यास की जलधारा शहर के कूड़े कचरे, मलबे और सीवरेज की गंदगी से मैली हो रही है। इसे रोकने के लिए जिला प्रशासन और नप कुल्लू को सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं।
नगर परिषद कुल्लू ने शहरवासियों, मनाली और भुंतर के लोगों को हिदायत दी है कि अगर चिन्हित स्थानों पर कूड़ा-कचरा नहीं फेंका गया तो उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर परिषद कुल्लू के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि चिन्हित स्थान पर कूड़ा न फेंकने पर पहली बार पकड़े जाने पर दो सौ रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दूसरी बार पकड़े जाने पर इतना ही जुर्माना भरना पड़ेगा तथा इस क्षेत्र की सफाई भी उसी व्यक्ति को एक हफ्ते तक करनी होगी। तीसरा बार गलती करने पर जुर्माने के साथ संबंधित व्यक्ति के बिजली और पानी के कनेक्शन काटने का प्रावधान किया गया है।
तो दुकानदारों के लाइसेंस रद
नगर परिषद कुल्लू के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि अगर ऐसे मामलों में दुकानदार पकड़े जाते हैं तो उनकी दुकानों के लाइसेंस रद किए जाएंगे। संजय कुमार ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए नगर परिषद अभियान छेड़ेगी। लोगों को पंपलेट छापकर इस कानून के बारे में जानकारी दी जाएगी।
कोर्ट के आदेशों पर होगा अमल
डीसी कुल्लू डा. अमनदीप गर्ग ने कहा कि व्यास नदी को स्वच्छ रखने के लिए हाईकोर्ट से सख्त हिदायत मिली है। इस पर जिला प्रशासन नजर रखे हुए और और नगर परिषद को हिदायत दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश की कुल्लूकी हैप्स संस्था के अध्यक्ष अभिषेक राय ने सराहना की है। कहा कि इस आदेश के बाद व्यास नदी से प्रदूषण की मात्रा कम होगी।

फिर एक हफ्ता करनी होगी सफाई
ब्यास में कूड़ा कर्कट फेंकने वालों की जान महज जुर्माना अदा करने से ही नहीं छूटेगी। नप ने जुर्माने के साथ एक ऐसा भी प्रावधान कर रखा है जिसमें बड़े-बड़े लाइन पर आ जाएंगे। तीसरी बार नियमों का उल्लंघन करने पर पकड़े जाने वाले व्यक्ति को संबंधित इलाके की एक हफ्ते तक सफाई करनी होगी।

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