
धर्मशाला। ग्राम पंचायत मंत के पटवारी और तहसीलदार धर्मशाला पर गलत सूचना देने का आरोप लगा है। इस पर जिलाधीश ने एसडीएम धर्मशाला को कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक धर्मशाला निवासी प्रेम सागर ने बीते वर्ष मुकदमा जेर धारा 133 के तहत तहसीलदार धर्मशाला के माध्यम से पटवारी हलका मंत से राजस्व विभाग के संबंध में सूचना मांगी थी। लेकिन उन्हें गलत सूचना प्रदान की गई। साथ ही पटवारी हलका मंत ने लिखित में जवाब दिया कि अपीलकर्ता सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत झूठी सूचना की मांग कर रहा है। इस पर आवेदक ने जिलाधीश के समक्ष अपील की। जिलाधीश कांगड़ा सी पालरासू ने अपीलकर्ता और जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) तहसीलदार धर्मशाला को अपने न्यायालय में हाजिर होने के आदेश देकर दोनों पक्षों को सुना। इसके उपरांत जिलाधीश ने पाया कि अपीलकर्ता को गलत सूचना प्रदान की गई है। इस पर जिलाधीश ने उपमंडल अधिकारी (एसडीएम) धर्मशाला को आदेश जारी किए कि जन सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार धर्मशाला तथा पटवारी हलका मंत से इस संदर्भ में जवाब तलब कर शीघ्र नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए। जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध अमल में लाई गई कार्रवाई से जिला दंडाधिकारी की अदालत को भी अवगत करवाया जाए। इसके अलावा अपीलकर्ता को समय पर बिना किसी शुल्क के मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाई जाए।