तंबाकू उत्पाद बेचने और खरीदने पर 1634 लोगों के चालान, जुर्माना भी वसूला

तंबाकू उत्पाद बेचने और खरीदने पर 1634 लोगों के चालान, जुर्माना भी वसूला

हिमाचल प्रदेश पुलिस के ट्रैफिक टूरिस्ट एवं पुलिस विभाग ने गुरुवार को राजकीय रेलवे थाना शिमला, थाना कांगड़ा और जीआरपी पुलिस चौकी के पुलिस अन्वेषण अधिकारियों व जवानों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला की। इसमें रेलवे क्षेत्र में हो रहे अपराधों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। कार्यशाला के दौरान टीटीआर डीआईजी गुरुदेव शर्मा, एआईजी संदीप धवन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरवीर सिंह राठौर उपस्थित रहे। आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि जीआरपी थाना कांगड़ा एवं शिमला के कर्मचारियों की ओर से रेलवे क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने और गुटका खैनी आदि का वितरण करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई गई है।

वर्ष 2022 में 2,665 लोगों के चालान किए गए। इसमें 2,94,350 का जुर्माना वसूल किया गया। वर्ष 2023 में 1,634 कोटपा एक्ट के चालान किए गए। कुल 2,28,900 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। जीआरपी थाना शिमला और जीआरपी थाना कांगड़ा के तहत रेल क्षेत्र में रेल गाड़ियों से टकराने और प्राकृतिक मौत से वर्ष 2022 में 31 लोगों की मौत हुई है। वर्ष 2023 में अभी तक 6 लोगों की मौत हुई है। जीआरपी थाना के लोगों को कार्यशाला के दौरान मादक द्रव्य, संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही व रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के संदर्भ में प्रभावी दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस की ओर से रेलवे यात्रियों की सुविधा एवं संपत्ति की सुरक्षा, मादक द्रव्यों के उपयोग एवं निर्यात पर प्रभावी कदम उठाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। इन नंबरों के उपयोग करने के लिए पुलिस कर्मचारियों को 6 मोबाइल फोन भी वितरित किए। जीआरपी कांगड़ा के नंबर 7876503256, 7876503259, 7876503260 और जीआरपी शिमला के 7876503255, 78765 03257, 78765 03258 फोन नंबर होंगे। कार्यशाला के दौरान मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अमित शर्मा की ओर से पुलिस कर्मचारियों को नशे के दुष्प्रभाव के संदर्भ में जागरूक किया।

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