विजिलेंस इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, जमानत याचिका खारिज

विजिलेंस इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, जमानत याचिका खारिज

मोहाली। विजिलेंस ब्यूरो की ओर से अमृतसर में पांच हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए विजिलेंस के इंस्पेक्टर अमोलक सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी है। वह अभी जेल में हैं। उनके खिलाफ रिश्वत लेने का मामला दर्ज हुआ था।

जानकारी के अनुसार सोमवार को जिला अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें दीं। अमोलक सिंह के वकील ने कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। वह काफी समय से जेल में बंद हैं इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। वहीं विजिलेंस के वकील ने दलील दी थी कि अमोलक सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। इसकी अभी जांच चल रही है और अभी चालान पेश नहीं किया गया है। अगर ऐसे में इन्हें जमानत दे दी जाती है तो यह अच्छे ओहदे पर होने के चलते गवाह और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी है।

यह था मामला
विजिलेंस ब्यूरो ने एक नवंबर को अपने रेंज दफ्तर अमृतसर में तैनात इंस्पेक्टर अमोलक सिंह को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता ने एक वीडियो क्लिप सहित ऑनलाइन शिकायत भेजकर आरोप लगाया था कि उसे और उसकी पत्नी, जो नगर निगम अमृतसर में कर्मचारी है, को ब्यूरो की ओर से 2021 में भ्रष्टाचार के एक केस में गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अमोलक सिंह इस मामले का जांच अफसर होने के नाते उनसे 5000 रुपये रिश्वत मांग रहा है। बाद में शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ब्यूरो ने उक्त इंस्पेक्टर को शिकायतकर्ता से 5000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में काबू कर लिया।

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