भारतीय सेना में फर्जी दस्तावेजों के जरिए पाकिस्तानी नागरिकों की नौकरी से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को इस संबंध में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। सीबीआई की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने यह निर्देश दिए। राज्य सरकार ने भी पिछले निर्देश के मुताबिक आज कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी है।
जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में ऐसी कुछ भर्तियां पाई गई हैं। इस घटना में सरकारी अधिकारियों, खासकर केंद्र सरकार के अधिकारियों की भूमिका से अब इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रारंभिक जांच के बाद, सीबीआई ने पिछले सप्ताह बुधवार को न्यायमूर्ति सेनगुप्ता की पीठ के समक्ष मामले में एफआईआर दर्ज की और जांच करने की अनुमति मांगी थी।
इस मामले को लेकर हुगली निवासी बिष्णु चौधरी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आरोप है कि दो लोग दो पाकिस्तानी नागरिक उत्तर 24 परगना के बैरकपुर के आर्मी कैंप में काम कर रहे हैं। आरोप लगाया गया है कि वे सरकारी परीक्षाओं के माध्यम से सेना में भर्ती हुए हैं और फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरियां हासिल कीं। चौधरी ने इसमें विभिन्न सरकारी अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के शामिल होने की भी आशंका जताई थी।