कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में दोषी को सुनाई दस साल के कारावास की सज़ा

कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में दोषी को सुनाई दस साल के कारावास की सज़ा
पालमपुर(कांगड़ा)। दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश रणजीत सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया। आरोपी पर 2019 में थाना भवारना में विभिन्न धाराओं के तहत महिला ने मामला दर्ज करवाया था।

मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी एलएम शर्मा, पंकज धीमान व अजय ठाकुर ने की। लिहाजा, वीरवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोपी रवि कुमार के खिलाफ यह फैसला सुनाया गया। इसमें दोषी को आईपीसी की धारा 452 के तहत तीन साल की सजा के साथ पांच हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 323 के तहत छह माह का कारावास व पांच सौ रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 376 के तहत दस साल का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साल 2019 में थाना भवारना में दर्ज हुए इस मामले की जांच एएसआई जितेंद्र कुमार ने की थी। पीड़िता ने रवि कुमार पर दुष्कर्म और मारपीट आदि का आरोप लगाया था। वीरवार को आरोपी के खिलाफ दोष साबित होने पर पीड़िता के पक्ष में फैसला आया। उप जिला न्यायवादी अजय ठाकुर ने कहा कि वीरवार को दोषी रवि कुमार को यह सजा सुनाई गई है।

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