सेवाओं में कमी पर फर्म को पेनल्टी

सरकाघाट (मंडी)। उपभोक्ता फोरम ने एक फर्म को सेवाआें में कमी पर उत्पाद की कीमत तथा दो हजार रुपये अतिरिक्त हर्जाना राशि अदा करने के आदेश दिए हैं। यह फैसला हमीरपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने सरकाघाट नपं के बैहड़ गांव निवासी सेवानिवृत्त कृषि उप निदेशक जेसी ठाकुर की शिकायत को सही ठहराते हुए उनके पक्ष में सुनाया है।
जेसी ठाकुर ने जिला हमीरपुर की एक फर्म सनफ्लेम कंपनी से अगस्त 2012 में 1800 रुपये का प्याज एवं सब्जियां काटने का चौपर नाम का एक उत्पाद खरीदा था। उत्पाद बेचते समय कंपनी ने उपभोक्ता को बिल सहित उत्पाद की एक वर्ष की वारंटी दी थी। लेकिन, उत्पाद फरवरी 2013 में खराब हो गया। उपभोक्ता के बार-बार आग्रह करने पर भी उत्पाद को नहीं बदला गया। इस पर उपभोक्ता जेसी ठाकुर ने इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर दी। जहां मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता एवं शिकायत निवारण फोरम जिला हमीरपुर के अध्यक्ष ने उत्पाद बेचने वाली कंपनी को उत्पाद की कीमत लौटाने के आदेश दिए। साथ ही फोरम ने 2,000 रुपये हर्जाना के तौर पर तत्काल देने के आदेश दिए। जिसे कंपनी ने शिकायतकर्ता को तत्काल अदा किया।

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