शादी करवाते समय आयु प्रमाण पत्र जरूर देखें पुजारी

सोलन। उपायुक्त सोलन मीरा मोहंती ने कहा कि18 वर्ष से कम आयु की बेटियों की शादी करवाना सामाजिक के साथ कानूनी अपराध भी है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की शादी करवाने वाले अभिभावकों और इसमें सम्मिलित अन्य लोगों को दो साल की सजा और एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। वे जिला स्तरीय बाल विवाह निषेध अधिनियम की समीक्षा बैठक में बोल रही थी।
उन्होंने कहा कि जिला में पिछले एक वर्ष से कोई भी बाल विवाह का मामला दर्ज नहीं हुआ है। मंदिरों में होने वाली शादियों में मंदिर के पुजारी भी वर-वधु से उनके आयु का प्रमाण पत्र अवश्य मांगें। नतीजतनबाल विवाह को किसी प्रकार का प्रोत्साहन न दिया जाए। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र तेगटा, उप पुलिस अधीक्षक हेमंत ठाकुर, ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी डा. उदय, जिला कल्याण अधिकारी प्रदीप शेखड़ी और गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया।

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