विपक्षीगण को नोटिस

नैनीताल। हाईकोर्ट ने नील गड्डू लक्ष्मण झूला के पास रैनबसेरा नाम से वन भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के मामले में विपक्षीगण को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष और न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी हरेंद्र सिंह चौधरी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि श्रीमती तृप्ति डैंजी स्टीफन ने नील गड्डू लक्ष्मण झूला के पास रैनबसेरा नाम से वन भूमि पर अतिक्रमण करते हुए गंगा तट पर अवैध होटल का निर्माण किया है। इसके संबंध में उनके द्वारा कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया। यह निर्माण गंगा नदी के 200 मीटर के अंतर्गत आता है, इसलिए होटल का निर्माण ध्वस्त किया जाए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विपक्षीगण को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

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