डीडीहाट। धारचूला के विधायक हरीश धामी को शनिवार को जमानत मिल गई। इससे पूर्व उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी की अदालत में धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराए। बयान दर्ज होने और जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शनिवार को उन्हें न्यायिक हिरासत से रिहा कर दिया गया। धामी 14 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहे।
गैर जमानती वारंट (एनबीडब्लू) के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने के मामले में धामी 18 मई से न्यायिक हिरासत में थे। शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी उदय प्रताप सिंह की अदालत में विधायक हरीश धामी ने 313 के बयान दर्ज कराए गए। बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से अदालत लाया गया। बयान होने के बाद उनके अधिवक्ता रमेश कापड़ी और रघुनाथ सिंह चौहान ने जमानत की प्रक्रिया पूरी की। एक-एक लाख के दो जमानती और एक बंधपत्र पेश करने पर जमानत पर रिहाई का आदेश दिया गया।
मुनस्यारी में जून 2007 को फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले के दौरान हरीश धामी, हरीश उप्रेती, नरेंद्र रावत, देवेंद्र सिंह के अलावा 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ अभद्रता और मारपीट आदि का मामला दर्ज किया गया था। आरोपी धामी बीते डेढ़ वर्ष में अदालत में पेश नहीं हुए थे। इसके चलते उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्लू) जारी किया गया था।