वंसुधरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी राजा भैया को उम्रकैद की सजा

वंसुधरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी राजा भैया को उम्रकैद की सजा

भोपाल : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र के बहुचर्चित फेशन डिजाइनर छात्रा वंसुधरा बुंदेला हत्याकांड के मामले में आज अदालत ने मुख्य आरोपी राजा भैया उर्फ, अशोक वीर विक्रम सिंह सहित पांच आरोपियो को उम्र की कैद की सजा सुनाई।

अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कालगांवकर ने वंसुधरा हत्याकांड में सुनाए 124 पृष्ठों के फैसले में मुख्य आरोपी राजा भैया को वंसुधरा की हत्या करने और षडयंत्र करने पर उम्रकैद एवं 500 रुपए तथा अवैध हथियार के मामले में तीन वर्ष के कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने इस मामले के अन्य आरोपी भूपेन्द्र सिंह उर्फ हल्के सिंह को उम्र कैद, षडयंत्र करने पर 14 वर्ष और साक्ष्य छुपाने पर तीन वर्ष के कारावास तथा 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी पकंज शुक्ला और अभिमन्यु सिंह को उम्र कैद और 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इसी प्रकार आरोपी रामकिशन उर्फ छोटू को उम्र कैद और साक्ष्य छुपाने पर तीन वर्ष एवं 500 रुपए के अर्थदंड की सुनाई।

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