
ऊना। जिले के बाथड़ी में अप्रैल 2011 में लूट के इरादे से महिला का कत्ल करने के केस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट नंबर दो के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार शर्मा ने दो लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वीरवार को ऊना में अदालत की ओर से सुनाए गए निर्णय में दोनों को अलग-अलग धाराओं में कारावास के अतिरिक्त 12-12 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करने के आदेश पारित किए गए हैं। जिला न्यायवादी एनसी घई ने बताया कि सरकार की ओर से केस की पैरवी लोक अभियोजक अशोक कुमार धीमान ने की। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल 2011 को बाथड़ी निवासी चमन लाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह बाथड़ी में हलवाई की दुकान करता है। 26 अप्रैल की रात उसकी पत्नी स्वर्णी देवी रोजमर्रा की तरह उसके लिए खाना लेकर दुकान पर पहुंची। इसी दौरान वह भी शौच के लिए दुकान से कुछ दूर चला गया। जब वापस पहुंचा तो उसने दुकान के अंदर से अपनी पत्नी के चिल्लाने की आवाजें सुनी। जब वह मौके पर पहुंचा तो दो युवक बाइक पर गढ़शंकर की ओर भाग गए। दुकान में उसकी पत्नी लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ी थी। स्वर्णी देवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। जबकि दुकान का गल्ला खुला था और उसमें से 2500 रुपए गायब थे। उसी रात दोषियों ने लोअर बाथड़ी में भी एक युवक को लूट का शिकार बनाते हुए उसका मोबाइल और 400 रुपए छीन लिए थे, जबकि पंजाब के नूरपुर बेदी में भी लूट को अंजाम दिया था। लोअर बाथड़ी में युवक से छीने गए मोबाइल के आईएमईआई नंबर के आधार पर पुलिस ने दोनों को पंजाब पुलिस की मदद से दबोच लिया। दोनों की शिनाख्त गौरव राणा पुत्र अजमेर सिंह निवासी समुद्रां जिला होशियारपुर और राजेश सिंह उर्फ नीटू पुत्र चूहड़ सिंह निवासी धमाणी जिला होशियारपुर पंजाब के रूप में की गई। उन्होंने बताया कि दोनों दोषियों को धारा 302 के तहत उम्रकैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषियों को 1-1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 392 के तहत दोनों को 5-5 वर्ष कैद और 2-2 हजार रुपए जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना न देने की सूरत में 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मौके पर नायब कोर्ट अरुणदीप भी मौजूद रहे।