भाजपा नेता त्रिलोक जम्वाल को बंबर ठाकुर की चुनाव याचिका पर जारी हुआ कोर्ट नोटिस

भाजपा नेता त्रिलोक जम्वाल को बंबर ठाकुर की चुनाव याचिका पर जारी हुआ कोर्ट नोटिस
शिमला 

बंबर ठाकुर की चुनाव याचिका पर भाजपा नेता त्रिलोक जम्वाल को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी प्रतिवादियों से 27 फरवरी के लिए जवाब तलब किया है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बंबर ठाकुर की चुनाव याचिका पर भाजपा नेता त्रिलोक जम्वाल को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी प्रतिवादियों से 27 फरवरी के लिए जवाब तलब किया है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने बंबर ठाकुर की चुनाव याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता ने भाजपा नेता त्रिलोक जम्वाल सहित चुनाव आयोग, चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक को प्रतिवादी बनाया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पोस्टल बैलेट की मतगणना के दौरान अनियमितताएं बरती गई।

चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। दलील दी गई कि नियम 54 ए के तहत पोस्टल बैलेट की मतगणना ईवीएम की गिनती से 30 मिनट पहले की जानी होती है, जबकि याचिकाकर्ता के मामले में ईवीएम की गिनती पहले की गई।  याचिकाकर्ता ने अदालत ने गुहार लगाई है कि बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को निरस्त किया जाए। चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक को आदेश दिए जाए कि इस क्षेत्र से याचिकाकर्ता को विजयी घोषित किया जाए।

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