भवनों का प्लान पास कराना अनिवार्य

चंपावत। नगरपालिका परिषद ने नगर क्षेत्र में नए भवनों के निर्माण के लिए भवन प्लान पास करना अनिवार्य कर दिया है। पहले नगर पंचायत के समय में भी यह व्यवस्था लागू थी, लेकिन उस पर ज्यादा सख्ती से अमल नहीं हो पा रहा था। अब पालिका ने भवन प्लान की व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने के लिए बाकायदा संबंधित एजेंसियों से टेंडर भी आमंत्रित कर लिए हैं।
1997 में जिला मुख्यालय बनने के बाद से चंपावत नगर में भवनों के निर्माण में बेतहाशा तेजी आई है। अब हर महीने औसतन 10 नए मकान खड़े हो रहे हैं। भवनों का रिकार्ड नगरपालिका अपने पास रखती है। भवन कर के जरिए उसे आमदनी का नया स्रोत मिल जाता है। बताया गया है कि नगरपालिका ने नए भवनों का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले प्लान पास करना अनिवार्य कर दिया है। नए भवनों में भूकंपरोधी तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। सीवरेज की निकासी की व्यवस्था करनी होगी। पहुंच मार्ग का सही इंतजाम करना होगा। साथ ही सरकारी जमीन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करना होगा।
पालिका ने हाल ही में टेंडर आमंत्रित कर संबंधित एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे हैं। भवन प्लान पास कराने की जिम्मेदारी पालिका किसी अधिकृत एजेंसी को ही सौंपने जा रही है। पालिकाध्यक्ष प्रकाश तिवारी का कहना है कि नगर की सुंदरता को बनाए रखने और निर्माण के कायदे कानूनों का पालन करने के लिए सभी लोगों को सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि भवन प्लान के अनुसार बनेगा तो व्यवस्था बनाने में आसानी होगी।

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