चंबा। नगर परिषद की ओर से शहर के कुछ वार्डों में मनमर्जी से हाउस टैक्स वसूला जा रहा है। इसके अलावा कई लोगों को पांच-छह साल के इकट्ठे बिल थमाए जा रहे हैं। इससे शहरवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नप की ओर से हाउस टैक्स के लिए कोई मापदंड तय नहीं किया गया है। इस कारण सभी से एक समान ही हाउस टैक्स वसूला जा रहा है। इसके चलते बड़े-बड़े भवनों वाले मजे में हैं और छोटे मकानों में रहने वालों को उनके बराबर ही टैक्स देने को मजबूर होना पड़ रहा है। शहरवासियों राजेंद्र कुमार, विकेश, धीरेंद्र, विजय राणा और अशोक कुमार ने नगर परिषद से मांग की है कि हाउस टैक्स के लिए मापदंड तय किया जाए और एरिया के आधार पर हाउस टैक्स वसूला जाए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हर साल हाउस टैक्स बिल जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि इकट्ठा बिल आने से उन्हें भारी भरकम बिल का भुगतान करने में काफी परेशानी होती है। इस संदर्भ में नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता अनिल गौतम ने बताया कि रेंटल वेल्यू के हिसाब से हाउस टैक्स लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो मकान 2003 में बने थे, उनके मालिकों से रेंटल वेल्यू के हिसाब से सात प्रतिशत टैक्स वसूला जा रहा है। इसके बाद के मकानों से 12 प्रतिशत टैक्स लिया जा रहा है। उधर, नप अध्यक्ष अनीता ठाकुर ने बताया कि नप की ओर से समय-समय पर रेंटल वेल्यू के हिसाब से टैक्स वसूला जाता है।
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