पति पर लगाया बेटे को मारने का आरोप

अंबेडकरनगर। न्यायालय के निर्देश के बावजूद दुराचार मामले में प्राथमिकी दर्ज न होने को गंभीरता से लेते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष जैतपुर को जीडी के साथ 23 नवंबर को तलब कर लिया है। उनसे इस बात का स्पष्टीकरण भी देने को कहा गया है कि किन परिस्थितियों में आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया।
उल्लेखनीय है कि जैतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी महिला के मुताबिक गत 31 अगस्त 2012 की रात गांव के दो लोगों ने उसके साथ उस समय दुराचार किया जब उसके पति घर पर नहीं थे। घटना के अगले दिन स्थानीय पुलिस समेत अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन प्राथमिकी नहीं दर्ज हुई। पीड़ित महिला ने इसके बाद न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने जैतपुर पुलिस को मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने व एक सप्ताह के भीतर आख्या देने का निर्देश दिया। इसके बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई तो न्यायालय से शिकायत की गयी। अधिवक्ता महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष जैतपुर को 23 नवंबर को व्यक्तिगत तौर पर प्रात: साढ़े 10 बजे तलब किया है। उन्हें अपने साथ ही जीडी लाने का निर्देश दिया गया है। यह भी कहा गया है कि वे न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न करने का स्पष्टीकरण भी इस दौरान प्रस्तुत करें।

Related posts

Leave a Comment