
मंडी। मनरेगा लोकपाल ने एक फैसले में सुंदरनगर विकास खंड के कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता एवं कपाही की पंचायत प्रधान को तत्काल प्रभाव से चार्जशीट करने के आदेश सुनाए हैं। वहीं पंचायत के सचिव को भी काम में लापरवाही बरतने पर एक हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। इस संदर्भ में 18 मार्च को हुई सुनवाई के बाद मनरेगा लोकपाल मंडी जेसी शर्मा ने खंड विकास अधिकारी कम ब्लाकमनरेगा कोआर्डीनेटर सुंदरनगर एवं जिला पंचायत अधिकारी को 15 दिन में तीनों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। कपाहीपंचायत की ओर से अमर सिंह राघव एवं तीन अन्य लोगों ने मनरेगा लोकपाल को 23 मई 2011 को एक शिकायत की थी कि पंचायत कपाही में लिंक रोड फग्यारा से उच्च माध्यमिक पाठशाला कलौहड तक जो सड़क का निर्माण हुआ है, उसमें पंचायत प्रधान एवं कनिष्ठ अभियंता ने मनमर्जी से काम करवाया है। इसमें करीब 41 हजार रुपये के गोलमाल की आशंका जताई गई थी। इस आधार पर मनरेगा लोकपाल ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिशासी अभियंता को जांच अधिकारी नियुक्त किया, लेकिन जब जांच अधिकारी मौके का निरीक्षण करने तीन दिसंबर 2011 को पंचायत में गए तो सूचना के बावजूद कोई भी अधिकारी जांच में शामिल नहीं हुआ। इसी आधार पर उन्होंने जब दूसरा निरीक्षण 12 जनवरी 2012 को रखा तो सहायक अभियंता शिकायतकर्ताओं के संग मौके पर पहुंचे, लेकिन इस बार भी कनिष्ठ अभियंता जांच में शामिल नहीं हुए और काम की एमबी मौजूद न होने पर जांच पूरी नहीं हो सकी। इस जांच में जो तथ्य सामने आए, उसमें पता चला कि इस काम में दूसरे हैड से भी करीब 50 हजार का खर्च दर्शाया गया है। इसकी पुष्टि साथ आए सहायक अभियंता ने भी जांच में की। तीसरी बार पुन: जांच में जेई उपरोक्त काम की एमबी पेश नहीं कर पाया। इस आधार पर सहायक अभियंता को इस काम के असेसमेंट के लिए कहा गया, जो शिकायत के आधार पर सही पाई गई। इसके बाद 24 अगस्त 2012 को लोकपाल ने स्वयं जांच अधिकारी अधिशासी अभियंता ग्रामीण विकास की रिपोर्ट के लिए मौके का मुआयना शिकायतकर्ताओं के साथ किया और इस काम में कोताही बरतने की पुष्टि हुई। इसके आधार पर उन्होंने उक्त फैसला सनाया।