जाखू रोपवे को हाईकोर्ट की हरी झंडी

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला के जाखू रोपवे ने निर्माण कार्य को हरी झंडी दे दी है। अदालत ने जाखू रोपवे का निर्माण कर रही जेक्सन कंपनी द्वारा डेविएशन पर तय की गई कंपाउंडिंग फीस जमा करवाए जाने के बाद यह आदेश पारित किये।
गौरतलब है कि वर्ष 2005 में इस रोपवे को बनाने का कार्य जैक्सन कंपनी ने शुरू किया था। रोपवे बनाने के लिए कंपनी ने जो 11 मंजिला ढाँचा बनाया था उसकी दो मंजिलें स्वीकृत प्लान के विपरीत पाई गई। रोपवे को स्वीकृत प्लान के अनुरूप न बनाने और अतिरिक्त पेड़ों के काटने से पर्यावरण को हुए नुकसान पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए रोपवे का निर्माण कार्य को बंद करने के आदेश दिए थे। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा केबिनेट में लिए निर्णय के अंतर्गत मामले का निपटारा किया। पिछले दो सालों से मामला अधर में लटका था। नगर निगम ने कंपनी पर डेविएशन के मामले में 60.68 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई थी, पहले कंपनी ने इसे देने से इंकार किया। बाद में मामला न्यायालय में भी चला, इसके बाद कंपनी ने कंपाउंडिंग फीस को नगर निगम के पास जमा करवा दिया था। इसी आधार पर कैबिनेट में इस पर फैसला लिया गया।

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