चरस तस्कर को दस साल कठोर कारावास

मंडी। चरस बरामदी के मामले में अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 10 साल कठोर कारावास और एक लाख जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। हालांकि, इसी मामले में एक अन्य आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित न होने पर अदालत ने उसे बरी कर दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी कैंथला की विशेष अदालत ने हरियाणा के पलवल जिले के चांद हट निवासी प्रहलाद सिंह के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले के अन्य आरोपी चांद हट निवासी समंदर सिंह के खिलाफ अभियोग साबित न होने पर उसे बरी कर दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना पुलिस का दल 29 जुलाई 2010 को एएसआई राम लाल की अगुवाई में बिंद्रावणी चैक पोस्ट के पास नाकाबंदी पर तैनात था। इसी दौरान कुल्लू की ओर से आ रही परिवहन निगम की मनाली-दिल्ली बस को चेकिंग के लिए रोका गया। बस की चेकिंग के दौरान सीट नंबर 23 और 24 पर बैठे आरोपियों की शक के आधार पर तलाशी ली गई। पुलिस को आरोपी प्रहलाद सिंह के बैग से 4 किलोग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी जेके लखनपाल ने 10 गवाहों के बयान दर्ज करके आरोपी पर मामला साबित किया।

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