घायल हुए तो 75 हजार का मुआवजा

अंब(ऊना)। स्थानीय विश्राम गृह में इंटक कार्यकर्ताओं की ओर से सोमवार को एक अहम बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के सदस्य एवं मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जगतराम शर्मा ने की। इस दौरान बोर्ड सदस्य जगतराम ने सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्हाेंने बताया कि सदस्यता ग्रहण करने के बाद पंजीकृत कामगारों के बोर्ड की ओर से कई बीमा एवं स्वास्थ्य योजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिसके अंतर्गत पति-पत्नी एवं परिवार के अन्य तीन सदस्यों को 30 हजार रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने का प्रावधान हैं। यदि कामगार की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती हैं, तो आश्रितों को 75 हजार रुपए और मृत्यु प्राकृतिक स्थिति में 30 हजार रुपए मुआवजा राशी दी जाएगी।
यदि कामगार कार्य के समय अपंगता का शिकार होता हैं तो ऐसी स्थिति में 75 हजार रुपए और 50 प्रतिशत अपंगता होने पर 37 हजार 500 रुपए मुआवजा के साथ-साथ दो बच्चों की नौवीं से बारहवीं स्तर तक की पढ़ाई के लिए 100 रुपए प्रति महीना की दर से छात्रवृत्ति का प्रावधान हैं। इसी प्रकार प्रसूति के दौरान महिला को 10 हजार रुपए, अपंगता पेंशन, औजार खरीदने के लिए 6 हजार तक तथा अंतिम संस्कार सहायता के रूप में पांच हजार रुपए राशि, चिकित्सा सहायता, शिक्षा वित्तीय सहायता के तहत पहली से पीएचडी तक 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 एवं दस हजार रुपए तक की सहायता का प्रावधान हैं। इस दौरान लोगों ने सदस्यता ग्रहण के लिए बढ़ चढ़कर भग लिया हैं। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश यूनियन सचिव मोहन लाल धीमान, जिला प्रधान रामदास जस्सल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर गुरचरण सिंह, सुरेंद्र शर्मा, कुलयश राय, ओम प्रकाश, अजय ठाकुर आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।

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