क्षतिपूर्ति दिलाने का वाद खारिज

रुद्रप्रयाग। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अनिरुद्ध भट्ट ने कृषि विभाग से क्षतिपूर्ति दिलाने के संबंध में दायर वाद को खारिज कर दिया है।
सुमाड़ी निवासी गिरवीर रावत ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि कृषि विभाग ने एक मई 2006 को एक हजार छह सौ 78 रुपये प्रतिमाह किराये पर बफर गोदाम, कृषि रसायन हेतु उसकी चार दुकानें ली थी। एक सितंबर 2009 को दोबारा किरायानामा बनाकर किराया 32 सौ रुपये किया गया। उन्होंने न्यायालय में भवन की किरायेदारी समाप्त करने, बकाया किराया, बिजली बिल एक लाख 17 हजार रुपये और तीन लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाने की गुहार लगाई थी।
न्यायालय में विभाग की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) उमाकांत वशिष्ठ ने बताया कि विभाग ने दो कमरे तुड़वाने के आदेश नहीं दिए थे। वादी को चार अगस्त 2012 को भवन खाली करने की लिखित सूचना दी गई थी। भवन में विभाग का कब्जा नहीं है। साक्ष्यों के अवलोकन के बाद न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया।

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