कोर्ट ने संजौली मस्जिद को बताया अवैध निर्माण, साथ ही दिए गिराने के आदेश

कोर्ट ने संजौली मस्जिद को बताया अवैध निर्माण, साथ ही दिए गिराने के आदेश

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बनाई गई मस्जिद की नीचे की दोनों मंजिलों को भी नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने अवैध करार दे दिया है। कोर्ट ने शनिवार को इस मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए नीचे की दोनों मंजिलों को भी गिराने के आदेश दिए। इससे पहले ऊपर की तीन मंजिलों को कोर्ट 5 अक्तूबर, 2024 को अवैध करार देकर गिराने के आदेश दे चुका था। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने ऊपर की दो मंजिलों को गिरा भी दिया है। इस तरह अब पांचों मंजिलों को अवैध करार देते हुए कोर्ट ने पूरी तरह गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं। शनिवार को सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड निचली दो मंजिलों के निर्माण की मंजूरी, नक्शा और राजस्व रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 8 मई तक इस मामले की सुनवाई पूरी करने के आयुक्त कोर्ट को आदेश दिए थे, जिसके चलते आयुक्त कोर्ट ने शनिवार को अपना अंतिम फैसला सुना दिया है।

कोर्ट में फैसले को चुनौती दी जाएगी
उधर, वक्फ बोर्ड ने आयुक्त कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने का फैसला लिया है। बोर्ड का कहना है कि फैसले की कॉपी आने पर इसे वक्फ बोर्ड के सीईओ जफर इकबाल के सामने रखा जाएगा। इसके बाद सक्षम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। बोर्ड ने दावा किया कि निचली दो मंजिलें देश की आजादी से भी पुरानी हैं। इनकी जगह ही मस्जिद का निर्माण किया गया है। हालांकि, पर्याप्त समय देने के बावजूद मस्जिद की निचली मंजिलों के निर्माण की मंजूरी, नक्शा और जमीन के मालिकाना हक का राजस्व रिकॉर्ड पेश न होने पर कोर्ट ने इन्हें भी अवैध करार दे दिया। कितने समय में ये मंजिलें तोड़ी जानी हैं, इस पर फैसले की कॉपी आने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी।

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