

इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 269 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी या लापरवाही से ऐसा कोई कार्य करता है जिसे वह जानता है कि उससे किसी खतरनाक बीमारी के संक्रमण की संभावना हो तो उसे छह मास, जबकि अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 270 के अनुसार किसी खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलाने के लिए दो साल तक की कैद या जुर्माने या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। शर्मा ने कहा कि धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंड का प्रावधान है, जिसमें उल्लंघनकर्ता को 6 माह की सजा या 1000 रुपये जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
पुलिस ने बद्दी बैरियर से लौटाए पर्यटक और व्यापारी
हिमाचली लोगों को आने से नहीं रोका गया है। उधर, अतिरिक्त एसपी एनके शर्मा ने कहा कि बद्दी को आने वाले हर पर्यटक वाहन को रोककर उनसे पूरी जानकारी जुटाई गई। यदि कोई पर्यटक यहां आ रहा था तो उसे वापस भेजा गया है। सरकार के दिशा-निर्देशानुसार कोई भी पर्यटक हिमाचल के होटलों में नहीं रुक सकता।