रुद्रपुर। ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं/नए उद्यमियों को अब अपना उद्यम स्थापित करने के लिए ब्याज उपादान योजना में पांच लाख रुपये का लोन मिलेगा। शासन ने इस वित्तीय वर्ष से योजना में मिलने वाली दो लाख की ऋण सीमा को बढ़ाकर पांच लाख कर दिया है। ऋण सीमा बढ़ने से उद्यम स्थापित करने वाले बेरोजगारों को धन की कमी नहीं खलेगी। शासन ने बढ़ी हुई ऋण सीमा के तहत लाभ दिलाए जाने का शासनादेश जारी कर दिया है।
दरअसल पहाड़ों से शहरी क्षेत्रों को हो रहे युवाओं के पलायन को रोकने के उद्देश्य से उत्तरांचल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के तहत राज्य सरकार व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए ब्याज उपादान योजना का संचालन कर रही है। इस योजना का लाभ 18 से 45 वर्ष उम्र का कोई भी शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार युवा ले सकता है। इच्छुक आवेदक खनिज, वन, कृषि और खाद्य, बहुलक व रसायन, इंजीनियरिंग व गैर परंपरागत ऊर्जा, वस्त्र उद्योग (खादी को छोड़कर) और सेवा उद्योग संबंधी उद्यम स्थापित करने को ऋण ले सकता है। पात्र का चयन बोर्ड की गठित उद्यमी चयन समिति करती है। ग्रामोद्योग विभाग के अनुसार ग्रामीण युवा अब ग्रामोद्योग लगाने में रुचि ले रहे हैं। खासकर इस योजना में विद्युत चालित आटा चक्की, दुग्ध उत्पादन इकाई की स्थापना, मोमबत्ती, फर्नीचर निर्माण, मोटर बाइंडिंग, हौजरी, खिलौना बनाना, इलेक्ट्रानिक उपकरणों की मरम्मत, लाउडस्पीकर व माइक को किराए पर देना, साइकिल मरम्मत की दुकान, मोबाइल रिपेयरिंग, साइबर कैफे, कंप्यूटर डाटा इंट्री, प्रिंटिंग प्रेस और कंप्यूटर मरम्मत एवं संयोजन कार्य के लिए ऋण ले रहे हैं।